बुलंदशहर: जनपद में 12 दिसंबर को आयोजित की जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत

अनेक प्रकार के वादों का शीघ्र निस्तारण कराने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत एक सस्ता और सुलभ रास्ता है जिसमें एक ही दिन में लंबित सभी वादों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर समाप्त किया जा सकता है।

बुलंदशहर। अनेक प्रकार के वादों का शीघ्र निस्तारण कराने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat )एक सस्ता और सुलभ रास्ता है जिसमें एक ही दिन में लंबित सभी वादों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर समाप्त किया जा सकता है।

तथा अनेक न्यायालय में लंबित पड़े के शव को खत्म करने वाले में वादों की अधिक संख्या में कमी लाई जा सकती है। जिसके लिए 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat ) का आयोजन किया जा रहा है जिसका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।

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उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलंदशहर के कुशल दिशा निर्देशन में 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat ) में अधिक से अधिक पारिवारिक मामलों के निस्तारण करायें। जिससें प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, श्वेता वर्मा अपर पारिवारिक न्यायाधीश एवं अशोक कुमार सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलंदशहर के साथ अनेक न्यायाधीश गण अधिवक्ता गण एवं कर्मचारियों उपस्थित रहेंगे।

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अशोक कुमार सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलंदशहर द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat ) में अधिक से अधिक पारिवारिक वादों के निस्तारण करायें , जिसमें यह भी सूचित किया जाता है कि 12 दिसंबर दिन द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर क्रिमिनल वाद, एम एक्ट वाद, लेबर वाद, बिजली बिल वाद,बैंक लोन संबंधी वाद आदि अनेक प्रकार के केस का निस्तारण किया जाएगा।

अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण करा कर लाभ उठाएं

जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ अजय कृष्ण विश्वेश द्वारा जनपद वासियों से अपील की गई है कि उक्त लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण करा कर लाभ उठाएं। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बाबू अंकित कुमार एवं चमनेश कुमार एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

अशोक कुमार सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुलंदशहर।

REPORT: ZISHAN ALI

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